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बैंक नहीं कर सकता है फटे पुराने नोट बदलने से मना, बस इन शर्तों का रखना होगा ध्यान

 

लाइफस्टाइल डेस्क।।  अक्सर हमारे पास रखे हुए नोट हमारी ही लापरवाही के कारण फट जाते हैं। या कभी-कभी कोई और बड़ी चतुराई से हमें फटे नोटों के साथ छोड़ देता है। अब ऐसी स्थिति में, भले ही यह ध्यान देने योग्य और मूल्यवान हो, आप इसका उपयोग न करने का निर्णय ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक उच्च मूल्य का नोट है तो आप इसे बर्बाद करने के बारे में सोच भी नहीं सकते।

ऐसे में बैंक ने ग्राहकों को फटे नोट बदलने की सुविधा मुहैया कराई है. आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 2009 के फटे-फटे नोटों को बदलने के नियमों में संशोधन किया था और 2017 में संशोधित नियम जारी किए थे। नियम में कहा गया है कि आप किसी भी सरकारी बैंक में फटे-फटे नोट बदल सकते हैं। ऐसे में कोई भी सरकारी बैंक आपको नोट बदलने से मना नहीं कर सकता।

फटे नोटों को भी बदलेगा बैंक
फिर भी, एक का मालिक होना अभी भी औसत व्यक्ति की पहुंच से बाहर है। हालांकि, नोट बदलने के कुछ नियम और शर्तें हैं, जिसके बाद आप किसी सरकारी बैंक में फटे-फटे नोट बदल सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि साल 2017 में पुराने और फटे नियमों में कुछ संशोधन कर इसे फिर से जारी किया गया था.

इस संशोधित नियम में कहा गया है कि आपके पास नोट की हालत कितनी भी खराब क्यों न हो, इसे बदला जा सकता है. हालांकि इसके बदले जाने से इन फटे नोटों की कीमत पर असर जरूर पड़ेगा। इस नियम के अनुसार किसी बैंक में बदलाव के लिए जारी किया गया नोट जितना खराब होगा उतना ही खराब होगा। इसमें खर्चा भी कम आएगा।

आधे फटे नोटों को बदल सकता है बैंक
संशोधित नियम के मुताबिक अगर आप किसी सरकारी बैंक को 50 फीसदी का नोट देते हैं तो भी वह उसे बदल सकता है। साथ ही अगर आपके पास नोटों की संख्या ज्यादा है तो बैंक इसके लिए ट्रांजेक्शन फीस भी लेगा। साथ ही अलग-अलग तरह के फटे नोटों के लिए बैंक के नियमों में अलग प्रक्रिया है। इसके साथ ही आप चाहें तो नोट बदलने के लिए सीधे आरबीआई को पोस्ट भी कर सकते हैं।