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यदि आपके पास गलती से चला गया है पैसा दूसरे अकाउंट में तो ना हो परेशान? जानें RBI के नये नियम

 

लाइफस्टाइल न्यूज डेस्क।। किसी और शख्स के बैंक अकाउंट में यदि आप गलती से पैसा ट्रांसफर कर दें तो नहीं है घबराने की जरूरत। आप उससे वह पैसा निकलवा सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके लिए खुद कुछ खास निर्देश दिए हैं। इसके जरिए आप तुरंत रिफंड का प्रोसेस इनीशिएट कर सकते हैं। आरबीआई ने गलत ट्रांजैक्शन की घटनाओं को रोकने के लिए कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस मैसेज में आप से पूछा जाता है कि क्या आप ने सही ट्रांजैक्शन किया है या फिर ये गलती से हो गया है। यदि आप ATM, UPI या फिर नेट बैंकिंग से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो इस ट्रांजैक्शन के पूरा होने के तुरंत बाद आपके मोबाईल पर एक मैसेज आता है। 

आरबीआई के निर्देश के अनुसार ऐसे मैसेज पर आई शिकायत पर बैंक का तुरंत एक्शन लेना अनिवार्य है। इस मैसेज में आपको एक नंबर भी दिया जाएगा। यदि आप ने कोई ट्रांजैक्शन गलती से किया है तो आप उस फोन नंबर पर कॉल कर इसकी सूचना तुरंत दे सकते हैं। 

यह सूचना देने के लिए आप बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल भी कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जिस बैंक में अकाउंट है आप डायरेक्ट उस बैंक की ब्रांच पर जाकर भी संपर्क कर सकते हैं। बैंक को फ्रॉड या गलती से हुए ट्रांजैक्शन की जानकारी आपको डिटेल में देनी होगी। जैसे आपका बैंक अकाउंट नंबर क्या है, आप ने जिसे गलती से पैसा ट्रांसफर कर दिया उसकी अकाउंट डिटेल्स क्या है, आप ने किस समय और कितना अमाउन्ट ट्रांसफर किया इत्यादि। 

आरबीआई भी यही निर्देश देता है कि इस स्थिति में आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। हालांकि कोर्ट में मामला काफी लंबा चल सकता है। जब आप बैंक को अपने गलत ट्रांजैक्शन की डिटेल्स देते हैं तो वह उस शख्स से संपर्क करता है जिसके खाते में आप ने गलती से पैसा डाल दिया है। अब यदि वह शख्स आपके पैसे लौटाने के लिए राजी हो जाता है तो मामला यहीं खत्म हो जाता है। लेकिन यदि उस बंदे ने आपके पैसे वापस करने से इनकार कर दिया तो आपको लीगल एक्शन लेना होगा। 

बैंक इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। इसलिए कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय अकाउंट डिटेल्स अच्छे से चेक कर लेना चाहिए। एक बात ध्यान रखें कि यदि आप ने गलती से कोई बैंक ट्रांजैक्शन किया है तो इसकी जवाबदेही आपकी बनती है।