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क्या आप जानते है भारत के 7 ऐसे कानून जिनको अगर आप जान लेंगें, तो कोई नहीं कर सकता आपके साथ मनमानी 

 
क्या आप जानते है भारत के 7 ऐसे कानून जिनको अगर आप जान लेंगें, तो कोई नहीं कर सकता आपके साथ मनमानी 

लाइफस्टाइल न्यूज डेस्क।। हमारे देश में हम अक्सर देखते है कि आम लोगों पर पुलिस गैरकानूनी ढंग से रौब झाडती व अत्याचार करती नजर आती है. इनका विरोध तो लोग करना चाहते है लेकिन कानून की सही जानकारी ना हो पाने के कारण चुपचाप अपने अधिकारों का हनन होते देखते रहते हैं. आज हम आपको बताते हैं  ऐसे कानून और अधिकार के बारे में जिसके बारे में हम सबको पता हो तो ना तो हमारे अधिकरो का हनन हो सकता है ना ही गैरक़ानूनी ढंग से हम पर कार्यवाही

1 . किसी भी महिला को CRPC 1973 वर्णित धारा 46 के अनुसार शाम 6 बजे के बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, सिवाय कुछ राष्ट्र विरोधी मामलो को छोड़कर.
 
2 . पुलिस आपके मामले में IPC 1860 की धारा 166क के तहत FIR लिखने से मना नहीं कर सकती. किसी भी पुलिस अधिकारी के द्वारा अगर ऐसा किया जाता है, तो आप उस थाने के थानाध्यक्ष शिकायत कर सकते हैं. आपकी समस्या का अगर फिर भी समाधान नहीं होता तो आप अपनी समस्या एसपी ऑफिस जाकर बता सकते हैं.

अपनी समस्या की विवरण दे रहें हो तो याद रहे आप उस पुलिस कर्मी का नाम बताना ना भूलें. आपकी समस्या का हल अगर एसपी ऑफिस में भी ना निकले तो आप कोर्ट में मजिस्ट्रेट से CRPC 1973 की धारा के तहत FIR करवाने के आदेश प्राप्त कर सकते हैं.

3 . आप किसी भी 5 स्टार होटल में भारतीय सरिउस कानून 1887 के तहत फ़्री में पानी पी सकते हैं और साथ वॉशरूम इस्तेमाल कर सकते हैं.

क्या आप जानते है भारत के 7 ऐसे कानून जिनको अगर आप जान लेंगें, तो कोई नहीं कर सकता आपके साथ मनमानी 

4 . अगर कोई महिला प्राइवेट नौकरी कर रही हो अगर इस दौरान वो गर्भवती हो जाती है तो मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत कंपनी उसे नौकरी से नहीं निकाल सकती अगर ऐसा कोई करता है तो उसे 3 साल तक की सजा हो सकती है.

5 . अगर आप अपने टैक्स को समय से नहीं भरते तो आयकर अधिनियम 1961 के तहत वसूली अधिकारी आपके द्वारा समय से टैक्स ना भरे जाने पर आपको गिरफ्तार किया जा सकता है.

6 . आप किसी प्राइवेट कंपनी कार्यरत है और कंपनी आपको 3 महीनों से वेतन नहीं दे रही है तो परिसीमा अधनियम 1963 के अंतर्गत आप कंपनी के खिलाफ शिकायत कर सकते है. लेकिन शर्त ये है कि आप कंपनी से वेतन लेने के केवल 3 साल के भीतर हक़दार हैं, इसके बाद आप कंपनी से क़ानूनी तौर पर वेतन की मांग नहीं कर सकते हैं.

7 . यदि आप दिल्ली राज्य में रह रहे हैं तो दिल्ली किराया नियंत्रण 1958 की धारा 14 के अंतर्गत मकान मालिक आपको नोटिस दिए बिना आपसे मकान खाली नहीं करा सकता.

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