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शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाना पड़ सकता है महंगा, इस देश ने पास किया कानून, लिव-इन रिलेशन घोषित हुआ अपराध

 
शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाना पड़ सकता है महंगा, इस देश ने पास किया कानून, लिव-इन रिलेशन घोषित हुआ अपराध

लाइफस्टाइल न्यूज़ डेस्क।। विवाह पूर्व यौन संबंध की कानूनी और अवैध प्रकृति पर हर दिन बहस होती है। लेकिन शारीरिक संबंध बनाने को लेकर लोगों की सोच काफी बदल गई है। लेकिन इंडोनेशिया ने इसे लेकर सख्ती दिखाई है. नए कानून मंगलवार को यहां संसद में पारित किए गए। यह कानून शादी से पहले सेक्स और लिव-इन रिलेशनशिप को अपराध मानता है। हालांकि इस देश की जनता इसका विरोध कर रही है।

ये लोग कर सकते हैं शिकायत
सबसे अधिक आबादी वाला मुस्लिम बहुसंख्यक देश। नागरिकों की स्वतंत्रता से जुड़ी कई चीजों पर प्रतिबंध हैं। वहीं कानून और मानवाधिकार मंत्री यासोना लाओली का कहना है कि हम अलग-अलग मतों से वाकिफ हैं और कई अहम मुद्दों पर विचार-विमर्श कर यह कानून लाया गया है. यह कानून विवाह संस्था की रक्षा करेगा। केवल पति या पत्नी, माता-पिता या बच्चे ही विवाह पूर्व यौन संबंध और विवाहेतर संबंधों की रिपोर्ट कर सकते हैं।

समलैंगिक प्रभावित होंगे

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वहीं, सरकार के इस फैसले का इंडोनेशिया में एलजीबीटीक्यू समुदाय पर असर पड़ेगा। यहां समलैंगिक विवाह की अनुमति नहीं है। ऐसे में अगर वे साथ रहते हैं और संबंध बनाते हैं तो वे कानून के दायरे में आएंगे।

इन देशों में शादी से पहले सेक्स पर है पाबंदी
सिर्फ इंडोनेशिया ही नहीं, कई ऐसे देश हैं जहां शादी से पहले सेक्स करना अपराध है। फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी कर रहे कतर ने अविवाहित लोगों के बीच शारीरिक संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसे ज़िना एक्ट के तहत अपराध माना गया है। साथ ही सऊदी अरब में जिना कानून के तहत अविवाहित लोगों के संबंध बनाने पर रोक है। ईरान में भी अगर कोई लड़का और लड़की शादी से पहले सेक्स करते पकड़े जाते हैं तो उन्हें 100 कोड़ों की सजा दी जाती है। दंपती पर पथराव किया गया है।

इसके अलावा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सोमालिया, सूडान, फिलीपींस और मिस्र इस्लामी कानून का पालन करते हुए भी विवाहित लोगों के बीच के मामलों या अविवाहित लोगों के बीच संबंधों को अपराध मानते हैं।

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