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सरकार के द्वारा टीकाकरण नहीं  कराने से पहले यात्रा नहीं करने की सलाह, जानें क्या है राज्यों के नियम 

 
यात्रा

सरकार के चौथे सीरोसर्वे में सामने आया है कि करीब 67.6 फीसदी नागरिकों में SARS-COV-2 के खिलाफ संक्रमण या टीकाकरण के जरिए एंटीबॉडीज (Antibodies) तैयार कर ली हैं. इस लिहाज से यह कहा जा सकता है कि देश की आधी आबादी इम्यूनिटी प्राप्त कर चुकी है. हालांकि, सरकार ने यात्रा को लेकर चेतावनी जारी की हैजुलाई के पहले सप्ताह से ही कई राज्यों में पाबंदियों में ढील दी जा रही है.

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ऐसे में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में पर्यटकों की संख्या में इजाफा देखा गया है. इसके अलावा बाजार में भी खरीदी के लिए लोगों की भीड़ जुटने लगी है. सरकार ने 7 पॉइंट एडवाइजरी में मंगलवार को कहा है दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने घरेलू हवाई यात्रियों के लिए कलर कोड प्लान तैयार किया है. इसके तहत यात्रियों को पीला, एम्बर, नारंगी और लाल रंगों में रखा जाएगा. हर वर्ग के यात्रियों को अलग-अलग नियमों का पालन करना होगा. 5 फीसदी से ज्यादापॉजिटिविटी रेट वाले राज्यों के यात्रियों के लिए लाल रंग होगा.

 यह जांच 72 घंटों से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए. जानकारी नहीं देने वालों को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन होना होगाजिन्होंने कोविड-19 टीके की दोनों खुराकें ले ली हैं, हालांकि दूसरी खुराक और यात्रा की तारीख के बीच कम से कम 15 दिन का अंतर होना चाहिए. आदेश में कहा गया, 'राज्य में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को कोविड-19 टीके की दोनों खुराकें लगी हों और दूसरी खुराक लगने को 15 दिन हो चुके हों. इसमें कहा गया, 'ऐसे व्यक्तियों को राज्य में उनके प्रवेश पर नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखाने की आवश्यकता से छूट होगी.' आदेश में कहा गया कि यह छूट घरेलु तथा अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए भी लागू होगी. कहा जा रहा है 

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